लोकसभा राज्यसभा विधान परिषदऔर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता हैं।(How is the Lok Sabha, Rajya Sabha, Legislative Council and President elected)

नमस्कार दोस्तों Best My Smart Tips Blog में आपका स्वागत है किसी देश को चलाने के लिए कानून और नियम होने चाहिए क्या आपने सोचा है भारत में जो कानून बनते हैं यह कैसे बनते हैं क्या होती है सांसद लोकसभा किसे कहते हैं राज्यसभा किसे कहते हैं विधानसभा किसे कहते हैं और विधान परिषद किसे कहते हैं विधान परिषद छह राज्यों में ही है और राज्यों में विधान परिषद नहीं है इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद को चुनाव देने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह कुछ ही राज्यों में है लेकिन विधानसभा प्रत्येक राज्य में होती है आज हम आपको बताएंगे लोकसभा क्या होती है राज्यसभा क्या होती है विधानसभा क्या होती है विधान परिषद क्या होती है कैसे कोई बिल कानून बनता है । 

लोकसभा राज्यसभा विधान परिषदऔर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता

कैसे राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं कैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं कैसे प्रधानमंत्री चुना जाता है कैसे सांसद चुने जाते हैं कैसे विधायक चुने जाते हैं और कैसे राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं इन सभी विषयों के ऊपर जानकारी इस आर्टिकल में मिलेगी इसलिए इस आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़े ।

संसद किसे कहते हैं

संसद दो प्रकार की होती है

1: लोकसभा

2: राज्यसभा

लोकसभा संसद क्या होती है

लोकसभा मैं जो सांसद बैठते हैं वह अपने सांसद क्षेत्र से चुने जाते हैं प्रत्येक 5 साल में यह चुने जाते हैं यानी लोकसभा भंग होती है लोकसभा सीटे अभी के वक्त 543 हैं अगर संविधान की बात करें तो संविधान में 552 सीटे रखी गई है जिसमें pok भी सम्मिलित है 543 दो एंग्लो इंडियन से चुने जाते हैं वैसे अगले इंडियन की बात करें तो यह अंग्रेजो के समय आया हुआ एग्लो इंडियन का मतलब होता है यदि कोई महिला भारतीय है और उसका पति अंग्रेज है लेकिन संविधान में सुधार करके अनुच्छेद 106 के तहत सुधार किए गए हैं कि राष्ट्रपति अपने द्वारा दो लोगों को संसद में बैठता है उसको एंग्लो इंडियन कहते हैं बाकी अपने सांसद क्षेत्र से चुने जाते हैं आप लोकसभा में देखा जाता है कि बहुमत किसके पास है और बहुमत कैसे निकालते हैं यह हम नीचे आपको बता रहे हैं 

 543/2 = 272 +1 = 273

अब 273 इतनी संख्या जी भी पार्टी की आएगी उन अपना मुखिया चुनती हे  जिसे मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री कहते हैं और देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है 

राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं

राज्यसभा के चुनाव 6 सालों में होते हैं यानी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है इस बात का आपको याद रहे कि राज्यसभा में जो सांसद बैठे हैं उन्हें भी mp कहते हैं राज्यसभा मैं जो सांसद जाते हैं वह विधानसभा से जाते हैं इस बात को ध्यान रहे कि जो वित्त बिल है वह राज्यसभा से पास होने की जरूरत न  होती है 

और प्रत्येक 2 साल में सांसद बदलते रहते हैं जिस कारण से यह कभी भंग नहीं होती है

250 सदस्य होते हैं जिसमें 12 राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं

राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं

राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुछ नियम  रखे गए हैं 

व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष हो

व्यक्ति पागल ना हो 

व्यक्ति दिवालिया ना हो

व्यति के पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदों होनी चाहिए

व्यक्ति भारत का निवासी होना चाहिए

व्यक्ति लाभ के पद पर ना बैठा हो

सबसे पहले भारतीय राज्य की विधानसभा में चुनाव कराए जाते हैं और चुनाव विधानसभा के सदस्य देते हैं यानी विधायक । राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं वोट की वैल्यू मायने  रखती है ।

MLA = जनसंख्या/ MLA ×1/1000

जनसंख्या में उसे राज्य की कुल जनसंख्या लिखी जाएगी और और उसे राज्य में कुल विधायक कितने हैं इसे भाग दे दिया जाएगा जो संख्या आएगी वह एक विधायक की वैल्यू होगी

विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे सकता

संसद मैं वोट कैसे दिए जाते है

राष्ट्रपति के वोट देने के लिए संसद में जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं 12 राज्यसभा में और दो लोकसभा में उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है।

541 (लोकसभा) + 238 (राज्यसभा) = 779

MP = total MLA/total mp 

और कुल एमपी की वोट की वैल्यू निकलती है

एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव किया जाता है

यानी आपको राष्ट्रपति के लिए जो व्यक्ति उठा है उनमें अपनी पहली पसंद बतानी होती है यह पहले चरण में होता है यदि सभी के वोट बराबर हो जाते हैं उनमें से जिसके कम वोट होते हैं उसके वोट और उम्मीदवारों में बाट दिए और फिर देखा जाता है की दूसरी पसंद कितने वोट दिए गए हैं उसे व्यक्ति को जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो रखा है और जिसके भी वोट ज्यादा होते हैं उसे राष्ट्रपति चुन लिया जाता है जिसे द्वितीय चरण कहते हैं।

विधान परिषद

विधान परिषद हर राज्य में नहीं है यह सिर्फ छह राज्यों में है यह कभी भंग नहीं होती है विधान परिषद में विधानसभा से चुनकर आते हैं व्यक्ति । अभी सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है जिनके नाम नीचे दिए गए हैं ।

यूपी 

बिहार 

तेलंगाना

महाराष्ट्र

आंध्र प्रदेश 

कर्नाटक

विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या एक तिहाई और 40 से कम नहीं होनी चाहिए।

यदि कोई राज्य विधान परिषद कोई राज मांग कर रहा है तो उसे विधानसभा में इस प्रस्ताव को लाना होगा और विधान सभा में यह कॉस्ट हाउस का स्वीकार होगा जब इसे बहुमत मिलेगा तो फिर उसे राज्य को विधान परिषद मिल जाता है

हमारी राय इस आर्टिकल में

उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताई की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं

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