अनुच्छेद 22 का खंड 2 क्या कहता है।(What does Section 2 of Article 22 sa)

नमस्कार दोस्तों Best My Smart Tips Blog में आपका स्वागत है । जब कोई पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे वक्त व्यक्ति के पास कुछ अधिकार होते हैं जो अनुच्छेद 22 के खंड 2 में उल्लेखित है लेकिन व्यक्ति को इन विषयों के बारे में जानकारी नहीं होती है जिस कारण से वह व्यक्ति को इस विषय के ऊपर जानकारी नहीं होती है कि पुलिस से क्या-क्या पूछ सकते है और उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई कैसे होती है इस विषय के ऊपर अधिक जानकारी के लिए हमारे इस आर्टिकल को पूरा पढ़े ।

गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होती है

जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो अनुच्छेद 22 के तहत होती है चलिए आपको बताते हैं अनुच्छेद 22 कहता क्या है

अनुच्छेद 22 – बंदी बनाए गए व्यक्ति को उसके बंदी बनाए जाने के कारणो को जानने का उल्लेख अनुच्छेद 22 खंड 1 में है 

बंदी बनाए गए व्यक्ति को वकील से सलाह लेने तथा बचाव के लिए अधिकार अनुच्छेद 22 खंड 1 में है

बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने का अधिकार अनुच्छेद 22 खंड 2 में है  गिरफ्तारी से मिस्टेक के न्यायालय तक यात्रा को छोड़कर व्यक्ति को गिरफ्तार को 24 घंटे के अंदर नहीं गिना जाता है

मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी व्यति को 24 घंटे तक बंदी नहीं बनाकर रखा जा सकता अनुच्छेद 22 खंड 1 में लिखा गया है

निष्कर्ष

आज का इस आर्टिकल में हमने आपको अनुच्छेद 22 के बारे में बताया क्योंकि गिरफ्तारी के बारे में लिखा गया है संविधान के बारे में संपूर्ण जानकारी आपसे किस वेबसाइट में आपको दी जाएगी यदि आपको यह वेबसाइट पसंद आई तो उसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और आप हमें कमेंट भी करके बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी यदि आप हमें ईमेल करना चाहते तो हमारा ईमेल पता नीचे दिया गया है

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